In English - An Act to protect children from offences of sexual assault, sexual harassment and pornography and provide for establishment of Special Courts for trial of such offences and for matters connected therewith or incidental thereto.
In Hindi - लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिये अधिनियम ।
Hinglish -यह अधिनियम 18 साल से कम उम्र के बच्चों को संरक्षण देता है, इसका नेचर न्यूट्रल है इसमें मेल और फीमेल दोनों चाइल्ड को प्रोटेक्शन दिया गया है, इसका उद्देश्य (sexual assault-लैंगिक हमला), (sexual harassment-लैंगिक उत्पीड़न),और ( pornography-अश्लील साहित्य ) जैसे अपराधों से बालकों का संरक्षण करना है। और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए हर जिले में एक विशेष न्यायालय (special court ) की स्थापना की जाएगी , जिससे बिना किसी देरी के जल्द से जल्द मामले को सुना जा सके और बच्चे व उसके परिजनों को न्याय दिलाया जा सके । अनुच्छेद 15(3)-भारत का संविधान अधिकार देता है की राज्य सरकार इस अधिनियम के अंदर बच्चों के संरक्षण के लिए उनसे संबंधित नए उपबंध और कानून समय-समय पर बना सकती है।